एसडीएम सदर कोरोना संक्रमित क्षेत्रों का किये निरीक्षण दिए आवश्यक दिशा निर्देश
रिपोर्टर/ शत्रुघ्न मणि त्रिपाठी
गोरखपुर । ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया है कि प्राप्त सूचना के अनुसार क्रमशः ग्राम नेयापार ग्राम बैलो व पीपरही थाना पिपराइच क्षेत्रों के 250 मीटर परिधि क्षेत्र को कन्टेनमेन्ट जोन तथा 500 की परिधि क्षेत्र को बफर जोन तथा ग्राम बैलो के पूरे गांव को सील किया गया 400 मीटर परिधि क्षेत्र को कन्टेनमेन्ट जोन एवं 700 परिधि क्षेत्र को बफर जोन घोषित करते हुए उक्त परिधि सीमा को सील करते हुए उक्त परिधि सीमा में आम जन मानस का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है।जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार उक्त परिधि क्षेत्र में जनामनस की रोजमर्रा के सामानों की बिक्री/आपूर्ति प्रतिष्ठानों को खोलकर किये जाने हेतु निर्गत समस्त आफलाइन एवं आनलाइन ई-पास को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए उक्त क्षेत्रों की नियत परिधि क्षेत्र में किसी भी तरह की दुकाने खोलना अथवा आवागमन (एम्बुलेंस मजिस्ट्रेट के राजकीय वाहन अथवा पुलिस के संबंधित अधिकारियों के वाहन कोराना वारियर्स को छोड़कर) को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाता है।
कन्टोनमेन्ट एवं बफर जोन के लिए क्षेत्रीय लेखपालों को इंसिडेन्ट आफिसर भी नियुक्त किये गये है। ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट अनुराज जैन भी मौजूद रहे।